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दिव्यांगों को राशन वितरित करने पर केंद्र हुआ गंभीर, पासवान ने राज्यों को लिखा पत्र

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर खाद्य मंत्रालय सक्रिय हुआ है और रामविलास पासवान ने राज्यों को पत्र लिखकर एएवाई में दिव्यांगों को शामिल करने का निर्देश दिया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 23 Jul 2020 10:48 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 07:28 AM (IST)
दिव्यांगों को राशन वितरित करने पर केंद्र हुआ गंभीर, पासवान ने राज्यों को लिखा पत्र
दिव्यांगों को राशन वितरित करने पर केंद्र हुआ गंभीर, पासवान ने राज्यों को लिखा पत्र

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों से अपने यहां दिव्यांगजनों को सार्वजनिक राशन प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि दिव्यांगजनों को हर महीने प्रत्येक महीने 35 किलो अनाज देने का प्रावधान किया जाएगा। पासवान ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके यहां कोई दिव्यांग इस सुविधा से वंचित न रह जाए।

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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यह निर्देश राज्यों भेजा गया है। दिव्यांग जनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन प्रणाली में शामिल करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। राशन प्रणाली में अंत्योदय अन्न योजना तहत आने वाले उपभोक्ता परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज दिए जाने का प्रावधान है, जबकि बाकी उपभोक्ताओं को हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो अनाज दिया जाता है।

पासवान ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। इसी के तहत सभी राज्यों को ऐसे उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने को कहा गया है। दिव्यांग जनों को एएवाई श्रेणी में शामिल करने और उन्हें मासिक रियायती दर पर वाले राशन के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पांच किलो मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा। पासवान ने जोर देकर कहा कि किसी भी हाल में ऐसे दिव्यांग जनों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।


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