जानिए निर्भया के दोषियों ने तिहाड़ में काम करके कितने रूपये की कि थी कमाई, किसे मिलेगा ये पैसा
निर्भया केस के चार आरोपियों में से तीन ने जेल में बंद रहने के दौरान काम किया और वहां के मैनुअल के अनुसार कुछ पैसे भी कमाए। अब ये चीजें उनके परिवार को दी जाएंगी।
नई दिल्ली। साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस कांड के सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उन्हें तिहाड़ पहुंचा दिया था, उसी के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरु हुई थी, जो 22 मार्च 2020 को अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच सकी। इस मामले में एक आरोपी ने पहले ही फांसी लगा ली थी और एक नाबालिग होने की वजह से इस मामले से बरी हो गया था। इस मामले में एक दोषी राम सिंह ने पहले ही खुदकुशी कर ली थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सभी तिहाड़ जेल में बंद थे। जेल की मैनुअल के अनुसार कैदी वहां काम भी कर रहे थे। इस मामले में जेल में बंद तीन कैदियों ने काम करके पैसे भी कमाए थे। अब इनको फांसी दिए जाने के ये पैसे इनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।
जेल में बंद रहने के दौरान किया काम
इस कांड के चारों गुनहगारों अक्षय कुमार, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश कुमार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रखा गया था, इस दौरान ये लोग जेल मैनुअल के अनुसार काम भी कर रहे थे, इस काम के एवज में इनको जेल प्रबंधन की ओर से नियमित भुगतान भी किया जाता रहा, ये पैसे उनके नाम से जमा किए जाते रहे।
परिवार को सौंपे जाएंगे पैसे
तिहाड़ जेल प्रशासन के अनुसार निर्भया के दोषियों ने जेल में काम करके कुल एक लाख 37 हजार कमाए थे। इन चारों दोषियों में से मुकेश ने कोई काम नहीं किया था। बाकी तीन अक्षय, पवन और विनय यहां काम करते रहे। इन तीनों ने क्रमश: अक्षय ने 69 हजार रुपये, पवन ने 29 हजार रुपये और विनय ने 39 हजार रुपये कमाए थे। अब उनके कमाए हुए इन पैसों को उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। इसके अलावा जेल में जमा इनके कपड़े और अन्य सामान भी इनके परिवारवालों को सौंपा जाएगा।
7 साल बाद मिला इंसाफ
फांसी पर लटकाए जाने से पहले ये सभी 7 साल तीन महीने और 3 दिन से जेल में ही बंद थे, शुक्रवार की सुबह 5.30 बजे इन चारों को एक साथ तिहाड़ की जेल नंबर-3 में फांसी दे दी गई। इसी के साथ परिजनों की ओर से की जा रही फांसी की मांग पूरी हो गई। इससे पहले देर रात तीन बजे तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई जिसमें जज ने वकील के किसी भी तर्क को मानने से मना कर दिया और कहा कि अब सजा में कोई संशोधन नहीं हो सकता।
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