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गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने हाई कोर्ट से निचली अदालत तक लगाई दौड़

बुधवार सुबह ही पटियाला हाउस कोर्ट से मामूली राहत पाने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दोपहर में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 30 May 2018 10:19 AM (IST)Updated: Wed, 30 May 2018 08:45 PM (IST)
गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने हाई कोर्ट से निचली अदालत तक लगाई दौड़
गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने हाई कोर्ट से निचली अदालत तक लगाई दौड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े 3500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस डील और आइएनएक्स मीडिया के अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा जारी समन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम बुधवार को हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक दौड़ लगाते रहे। एयरसेल-मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत के लिए सबसे पहले चिदंबरम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे।

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विशेष न्यायाधीश (सीबीआइ) ओपी सैनी ने उन्हें पांच जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के आदेश दिए। साथ ही ईडी को पांच जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने को कहा। दूसरी तरफ 305 करोड़ के आइएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत के लिए चिदंबरम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने पी चिदंबरम को समन जारी कर बुधवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था।

वहीं, सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया मामले में नोटिस जारी कर चिदंबरम को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसको लेकर चिदंबरम की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी दस्तावेज सरकार के पास हैं और याची के पास से बरामद करने के लिए कुछ नहीं है। इस पर कोर्ट ने चिदंबरम को पांच जून तक की राहत दे दी। ईडी की तरफ से वकील नितेश राणा ने पी चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा समन जारी करने के बावजूद वह जांच के लिए पेश नहीं हुए।

निचली अदालत से राहत मिलने के बाद चिदंबरम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की। इस याचिका में तब नया मोड़ आ गया जब न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने इसकी सुनवाई से खुद को अलग करते हुए मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के पास भेज दिया। गीता मित्तल ने याचिका को न्यायमूर्ति एके पाठक के पास भेजा। अग्रिम जमानत याचिका पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। चिदंबरम के वकील ने इस दौरान कोर्ट से कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री का एफआइआर में नाम नहीं है, इसके बावजूद उन्हें सीबीआइ ने पूछताछ के लिए बुलाया है।गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस और आइएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को कोर्ट से 10 जुलाई तक की गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली है।

कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआइ ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआइआर दर्ज की थी। सीबीआइ द्वारा आइएनएक्स मीडिया मामले में दर्ज की गई रिपोर्ट के तहत वित्त मंत्री रहने के दौरान पी चिदंबरम ने आइएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ के अनुदान के लिए फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) की क्लीयरेंस दी थी।
 


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