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Hyderabad Doctor Murder Case: पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर केंद्र को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर तक यूनियन ऑफ इंडिया से ऐसे विभिन्न मीडिया समूहों के बारे में जानकारी मांगी है जिन्होंने पीड़िता की पहचान जाहिर की है।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 11:41 AM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 12:17 PM (IST)
Hyderabad Doctor Murder Case: पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर केंद्र को नोटिस
Hyderabad Doctor Murder Case: पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। Hyderabad Doctor Murder Case: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला डॉक्टर की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त रुख अपनाते हुए पहचान जाहिर करने पर नाराजगी जताई है। बुधवार को एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है।

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कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मृतक पीड़िता की पहचान और हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार अभियुक्तों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करके व्यक्तियों और मीडिया संस्थानों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए के ज़बरदस्त उल्लंघन का दावा किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल्स द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है।कोर्ट ने 16 दिसंबर तक भारत सरकार (Union of India) नोटिस जारी कर विभिन्न मीडिया समूहों के बारे में जानकारी मांगी है। 

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। घर लौट रही डॉक्टर के साथ चार आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया फिर मार डाला। 

इस सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के बाद देशभर में गुस्से और गम का माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे कई राज्यों में धरना व प्रदर्शन का दौर जारी है।

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