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CBI के स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्‍थाना को अंतरिम राहत देने से इन्‍कार कर दिया है। हालांकि सीबीआइ को दो हफ्ते तक यथास्‍थिति बनाए रखने के लिए कहा है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 10:39 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 04:30 PM (IST)
CBI के स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं
CBI के स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्‍थाना को अंतरिम राहत देने से इन्‍कार कर दिया है। हालांकि सीबीआइ को दो हफ्ते तक यथास्‍थिति बनाए रखने के लिए कहा है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की तरफ से दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। राकेश अस्थाना व अन्य ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज केस रद करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अलग-अलग याचिकाओं पर 20 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआइ आगामी 10 सप्ताह के भीतर अपनी जांच पूरी करे। 

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सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारी सेवक के खिलाफ FIR दर्ज होने से वह परेशान हो जाता है और इस दौरान वह काफी दबाव में रहता है। जब तक साबित नहीं होता वह निर्दोष होता है। 

राकेश अस्थाना ने अपनी याचिका में कहा था कि तत्कालीन सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा ने उन पर जो केस दर्ज किया, उसमें कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जबकि वर्मा ने इसके जवाब में हाई कोर्ट में कहा था कि सही प्रक्रिया के तहत केस दर्ज किया गया था।


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