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'छपाक' में अधिवक्ता को देना होगा श्रेय, हाई कोर्ट ने दिया अपर्णा के पक्ष में आदेश

उन्होंने में कहा था कि फिल्म में एक स्लाइड चलानी चाहिए जिसमें लिखा जाए कि अधिवक्ता अपर्णा भट्ट अभी भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से लड़ रही हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 11 Jan 2020 08:21 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jan 2020 08:21 PM (IST)
'छपाक' में अधिवक्ता को देना होगा श्रेय, हाई कोर्ट ने दिया अपर्णा के पक्ष में आदेश
'छपाक' में अधिवक्ता को देना होगा श्रेय, हाई कोर्ट ने दिया अपर्णा के पक्ष में आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म छपाक के निर्माताओं को आदेश दिया है कि वे अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को श्रेय दें। अपर्णा वास्तविक तेजाब पीडि़ता लक्ष्मी अग्रवाल की अधिवक्ता रही हैं। उन्होंने ही पटियाला हाउस अदालत में उनका केस लड़ा था।

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फिल्म निर्माताओं ने मेरी मदद ली, लेकिन फिल्म में श्रेय नहीं दिया- अपर्णा भट्ट

अपर्णा भट्ट का दावा है कि फिल्म निर्माताओं ने उनकी मदद ली, लेकिन उन्हें फिल्म में श्रेय नहीं दिया। इसके चलते उन्होंने पटियाला हाउस अदालत में केस दायर किया था। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट से अपर्णा के हक में फैसला आया, लेकिन शुक्रवार को फिल्म निर्माण कंपनी ने हाई कोर्ट में इसे चुनौती दे दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा- अपर्णा भट्ट को फिल्म में श्रेय दिया जाए

अब शनिवार को हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने निचली अदालत के आदेश को कायम रखा कि अपर्णा भट्ट को फिल्म में श्रेय दिया जाए। पीठ ने कहा कि इसके लिए 15 जनवरी तक फिल्म की स्लाइड में जरूरी बदलाव किए जाएं।

फिल्म निर्माताओं और अपर्णा भट्ट के बीच नहीं हुआ था कोई अनुबंध

वहीं फिल्म निर्माताओं की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया था कि निचली अदालत ने उन्हें सुने बगैर ही अपना आदेश दे दिया था। उनके और अपर्णा भट्ट के बीच ऐसा कोई अनुबंध नहीं हुआ था।

अपर्णा भट्ट ने कहा था- मुझे मेहनत का श्रेय मिलना चाहिए, फिल्म में एक स्लाइड चलानी चाहिए

अपर्णा भट्ट ने अर्जी में कहा था कि उनकी मेहनत का श्रेय मिलना चाहिए। फिल्म में एक स्लाइड चलानी चाहिए, जिसमें फोटो के साथ लिखा जाए कि अधिवक्ता अपर्णा भट्ट अभी भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से लड़ रही हैं।

निर्भया मामले में चार दोषियों में से दो दोषियों की क्यूरेटिव पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट आगामी 14 जनवरी को सुनवाई करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक, पांच जजों की बेंच दोनों दोषियों विनय कुमार शर्मा और मुकेश की याचिका पर सुनवाई करेगी। पांच जजों की बेंच में न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Justices NV Ramanna), अरुण मिश्रा (Arun Mishra), आरएफ नरिमन (RF Nariman), आर. भानुमति (R Banumathi) और अशोक भूषण मामले की सुनवाई करेगी।


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