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Nirbhaya Case: फिर SC पहुंचा विनय शर्मा, राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को दी चुनौती

2012 Delhi Nirbhaya case याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय ने जल्दबाजी में दया याचिका निपटा दी। इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 05:38 PM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 06:48 PM (IST)
Nirbhaya Case: फिर SC पहुंचा विनय शर्मा, राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को दी चुनौती
Nirbhaya Case: फिर SC पहुंचा विनय शर्मा, राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को दी चुनौती

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। 2012 Delhi Nirbhaya case : निर्भया मामले में चारों दोषियों में से एक विनय कुमार शर्मा ने फांसी से राहत पाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को दोषी विनय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय ने जल्दबाजी में दया याचिका निपटा दी। इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

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वहीं, निर्भया की मां ने प्रतिक्रिया में कहा कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका डाली है, ताकि हमें नई तारीख़ मिल सके। जब तक इनको फांसी नहीं होती तब तक वो नया हथकंडा अपनाते रहेंगे। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का भी मान नहीं रखा। उम्मीद है कि बुधवार को एक नया डेथ वारेंट जारी हो जाएगा।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में निर्भया के साथ राम सिंह (तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी), एक नाबागिग (यह तीन साल की सजा पूरी कर चुका है), मुकेश सिंह, अक्षय सिंह, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता ने दरिंदगी की थी। सभी छह अपराधियों ने निर्भया के साथ न केवल सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उसे इस कदर शारीरिक प्रताड़ना दी कि उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद निचली अदालत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चारों दोषियों (पवन, विनय, अक्षय और मुकेश) को फांसी की सजा सुना चुका है।

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