दिल्ली अदालत में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई आज
पिछले साल नवंबर में, दो कांग्रेस नेताओं ने स्वामी द्वारा दायर आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया दायर की थी।
नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली की अदालत में शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि पुछली सुनवाई में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ आयकर का आदेश पेश किया था। 20 जनवरी को मेट्रोपोलिटन कोर्ट की मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह ने याचिकाकर्ता द्वारा मामले से संबंधित दस्तावजों को सौंपने का आदेश दिया था।
स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अख़बार के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को ब्याज रहित 90.25 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर दिए। पिछले साल नवंबर में, दो कांग्रेस नेताओं ने स्वामी द्वारा दायर आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया दायर की थी। जवाब में, उन्होंने कहा कि स्वामी द्वारा दायर आवेदन बेबुनियाद है। साथ ही कहा था कि इस तरह के बेजान मामले में अदालत का समय जाया किया जा रहा है।
नेशनल हेराल्ड केस में आयकर की कार्रवाई का सामना कर रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकीलों ने हाई कोर्ट में 249.15 करोड़ रुपये की आयकर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है।
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भंट्ट और एके चावला की पीठ के सामने आई इस याचिका में कहा गया है कि आयकर अधिकारियों ने अपील की सुनवाई से पहले ही 249.15 करोड़ रुपये के कर के कुछ हिस्से को जमा करने को कहा है। इस पर पीठ ने फर्म से पूछा कि क्या वह मांगी गई राशि जमा करने के लिए तैयार हैं।