नरोडा पाटिया दंगों के दोषी बाबू बजरंगी को अस्थायी जमानत
गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के नरोडा पाटिया दंगों के दोषी, विश्व ¨हदू परिषद के नेता बाबू बजरंगी को अस्थायी जमानत दे दी है। गौरतलब है कि इसी मामले में पिछले हफ्ते ही पूर्व राज्य मंत्री माया कोडनानी को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी गई है। जस्टिस एएस दवे और सोनिया गोकनी की बेंच ने बजरंगी को आंख की बीमारी क
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के नरोडा पाटिया दंगों के दोषी, विश्व ¨हदू परिषद के नेता बाबू बजरंगी को अस्थायी जमानत दे दी है। गौरतलब है कि इसी मामले में पिछले हफ्ते ही पूर्व राज्य मंत्री माया कोडनानी को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी गई है।
जस्टिस एएस दवे और सोनिया गोकनी की बेंच ने बजरंगी को आंख की बीमारी का इलाज कराने के लिए 9 अगस्त से 16 अगस्त तक जमानत दी है। साबरमती सेंट्रल जेल में बंद बजरंगी ने हाईकोर्ट से यह कहकर जमानत की अपील की थी कि उसकी आंख की नस में 50 फीसद अवरोध है, जिसके इलाज के लिए उसका बाहर जाना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने इससे पहले आंख के इलाज के लिए उसे जमानत दी थी। इसके अलावा पत्नी और पिता के इलाज केलिए उसे तीन बार जमानत मिल चुकी है।
बजरंगी को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने नरोडा पाटिया में सामूहिक हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। 28 फरवरी 2002 को इस इलाके में उग्र भीड़ ने 97 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी।