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दाभोलकर मामले में सीबीआइ ने फिर मांगी संजीव पुनालेकर की हिरासत

संजीव पुनालेकर पर दाभोलकर के कथित शूटर शरद कलास्कर को हत्या में प्रयुक्त हथियार नष्ट करने का सुझाव देने का आरोप है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 19 Jun 2019 09:31 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 09:31 PM (IST)
दाभोलकर मामले में सीबीआइ ने फिर मांगी संजीव पुनालेकर की हिरासत
दाभोलकर मामले में सीबीआइ ने फिर मांगी संजीव पुनालेकर की हिरासत

पुणे, प्रेट्र। सीबीआइ ने नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में फिर से वकील संजीव पुनालेकर को हिरासत में लेने की मांग की है। जांच एजेंसी ने कहा है कि मामले में जांच के दौरान जब्त गजेट से मिली कुछ सामग्री के संबंध में उससे पूछताछ करने की जरूरत है।

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सीबीआइ ने बुधवार को अपने विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) आरएम पंडे से अनुरोध किया। कोर्ट गुरुवार को अपना आदेश सुनाएगा। इसी कोर्ट में पुनालेकर की जमानत पर भी सुनवाई होगी।

इस मामले में पुनालेकर और विक्रम भावे को सीबीआइ ने 25 मई को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में बंद हैं। जांच एजेंसी ने चार जून को हिरासत में लेने की गुहार लगाई थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी।

जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बुधवार को दाखिल अर्जी में कहा है, 'कुछ दस्तावेजों और पुनालेकर के कार्यालय से बरामद गजेट से प्राप्त सामग्री के आधार पर हमें उनसे पूछताछ करनी है। इसीलिए सीबीआइ हिरासत की मांग कर रही है।'

पुनालेकर पर दाभोलकर के कथित शूटर शरद कलास्कर को हत्या में प्रयुक्त हथियार नष्ट करने का सुझाव देने का आरोप है। भावे पर हत्या से पहले शूटरों को इलाके की रेकी करने और अपराध के बाद हत्यारों को भागने में मदद करने का आरोप है। 20 अगस्त 2013 को मार्निग वाक के समय दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी।

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