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अश्लील वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट से कारोबारी राज कुंद्रा को बड़ी राहत, गिरफ्तारी से सुरक्षा दी

अश्लील वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट से कारोबारी राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज कुंद्रा को कथित अश्लील वीडियो वितरण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Wed, 15 Dec 2021 05:41 PM (IST)Updated: Wed, 15 Dec 2021 07:12 PM (IST)
अश्लील वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट से कारोबारी राज कुंद्रा को बड़ी राहत, गिरफ्तारी से सुरक्षा दी
अश्लील वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट से कारोबारी राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली है।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। अश्लील वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कारोबारी राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज कुंद्रा को कथित अश्लील वीडियो वितरण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। इसके साथ ही सर्वोच्‍च अदालत ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश के खिलाफ व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) की अपील पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा है।

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कारोबारी कुंद्रा ने अपनी याचिका में खुद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। गौरतलब है कि इस साल जुलाई महीने में बालीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने उस मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें उन पर एक ऐप के जरिए से अश्लील फिल्में वितरित करने का आरोप है। कुंद्रा को सितंबर में जमानत मिल गई थी।

जस्टिस विनीत सरन (Vineet Saran) और जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Aniruddha Bose) की पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) को नोटिस जारी कर मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की ओर से दर्ज की गई एफआइआर के संबंध में चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। कुंद्रा पर IPC की विभिन्‍न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। उन पर कथित यौन वीडियो वितरित या प्रसारित करने के आरोप हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी के डर से पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्‍होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से भी कुंद्रा को मायूसी हाथ लगी थी। उच्‍च न्‍यायालय ने 25 नवंबर को कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे (Poonam Pandey) और शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) को सह-आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।


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