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उज्जैन के महाकाल मंदिर में डांस करने वाली महिला के खिलाफ FIR, गृह मंत्री ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश

उज्जैन के महाकाल मंदिर में डांस कर वीडियो बनवाने वाली इंदौर की मनीषा रोशन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। मनीषा रोशन इंदौर की रहने वाली है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 11 Oct 2021 06:05 PM (IST)Updated: Mon, 11 Oct 2021 08:42 PM (IST)
उज्जैन के महाकाल मंदिर में डांस करने वाली महिला के खिलाफ FIR, गृह मंत्री ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
उज्जैन के महाकाल मंदिर में डांस कर वीडियो बनवाने वाली मनीषा रोशन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

उज्जैन, राज्य ब्यूरो। लोगों की धार्मिक भावनाओं की परवाह नहीं करने वालों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक मामले में उज्जैन के ज्योतिर्लिग महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर नृत्य करने वाली इंदौर की महिला मनीषा रोशन के खिलाफ महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। महिला के विरुद्ध आइपीसी की धारा 188 व 292 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महाकाल थाना पुलिस के अनुसार, मंदिर परिसर में मनीषा ने बिना अनुमति के नृत्य करते हुए फिल्मी गाने पर वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। नौ अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला मंदिर के संज्ञान में आया। सोमवार को मंदिर में ही फूल बेचने वाले राजेश उर्फ राजा की शिकायत पर मनीषा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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मंत्री के निर्देश पर दर्ज हुई एफआइआर

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर वीडियो बनाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना पर एसपी उज्जैन को महिला के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

वीडियो जारी कर माफी मांगी

महाकाल मंदिर में फिल्म के गाने पर डांस करने वाली महिला मनीषा रोशन ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि महिला इंदौर की है। उन्होंने घटना के लिए खेद जताया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक, वीडियो में महिला यह कहती नजर आ रही है कि उसका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर इस कृत्य से पंडे, पुजारी, धार्मिक या राजनीतिक संगठनों को किसी भी तरह से ठेस पहुंची है, तो वह माफी मांगती हैं। अधिकारियों का कहना है कि भक्तों को खुद मंदिर की गरिमा और धार्मिकता का ध्यान रखना चाहिए। कार्रवाई से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वे धार्मिक परंपराओं का ध्यान रखेंगे।

यह है सजा का प्रविधान

आइपीसी की धारा 188 में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर छह माह की सजा या जुर्माना और धारा 292 में अश्लीलता फैलाने पर दो साल की सजा या जुर्माने का प्रविधान है।

क्या है पूरा मामला

महाकालेश्वर मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला फिल्मी गाने पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने उसे दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बताकर ऐसे श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर में हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की है। इस वीडियो में एक महिला फिल्मी गाने ( रग -रग में इस तरह तू समाने लगा ) पर महाकाल के ओमकारेश्वर मंदिर के पिलर्स के पास खड़ी होकर डांस करती नजर आ रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई प्रतिक्रियाएं मिल रही है।

पहले भी हो चुका है बवाल

मध्य प्रदेश के छतरपुर के जानराय टौरिया मंदिर के गेट पर 19 वर्षीय युवती आरती साहू ने अपने मोबाइल से डांस वीडियो शूट किया था। डांस करने के दौरान युवती ने चप्पल पहन रखी थी। युवती ने वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही बवाल शुरू हो गया। बजरंग दल सहित कई संगठनों और जानराय टौरिया मंदिर के महंत ने वीडियो शूट करने वाली उस युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उसने कहा कि जब उसे पता चला कि डांस से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसने तुरंत वीडियो को डिलीट करके माफी मांग ली थी। इससे पहले इंदौर के एक चौराहे पर ट्रैफिक को रोककर श्रेया कालरा नाम की एक मॉडल के डांस करने पर भी बवाल हुआ था।


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