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MP News: नीमच में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुआ विवाद, धारा 144 लागू; नौ लोग हिरासत में

मध्य प्रदेश के नीमच शहर में हनुमान प्रतिमा की स्थापना को लेकर दो समूहों के बीच विवाद के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में पथराव तोड़फोड़ और बाइक में आग लगाने की घटना के मामले में चार मामले दर्ज कए गए हैं।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 07:51 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 07:51 PM (IST)
MP News: नीमच में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुआ विवाद, धारा 144 लागू; नौ लोग हिरासत में
मध्य प्रदेश के नीमच शहर में हनुमान प्रतिमा की स्थापना को लेकर दो समूहों के बीच विवाद

नीमच, राज्‍य ब्‍यूरो। मध्य प्रदेश के नीमच शहर में हनुमान प्रतिमा की स्थापना को लेकर दो समूहों के बीच विवाद के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में पथराव, तोड़फोड़ और बाइक में आग लगाने की घटना के मामले में चार मामले दर्ज कए गए हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों से नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रात से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने नीमच सिटी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर रखी है। संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगाह की जा रही है।

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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम पुरानी कचहरी क्षेत्र स्थित दरगाह के समीप कुछ लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाही तो दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। बताया जाता है कि उस समय समझाने के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन शाम करीब साढ़े सात बजे के बाद विवाद गहरा गया। दोनों समुदायों के लोग एकत्र होकर आमने-सामने आ गए।

इसी दौरान पथराव, तोड़फोड़ और बाइक में आग लगा दी गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते संघर्ष बढ़ने से रोका और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इस दौरान उसने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तनावपूर्ण हालात देख शहर के सभी थानों से पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। स्थिति नियंत्रित होने के बाद कलेक्टर मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सूरजकुमार वर्मा ने पैदल मार्च निकाला और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा।

पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने अपील की है कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना किसी अनुमति के एक स्थान पर एकत्रित न हों। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की रैली, कार्यक्रम, जुलूस, चल समारोह, धरना, सभा आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, इंटरनेट मीडिया, पोस्टर, बैनर या अन्य किसी माध्यम से भ्रामक प्रचार-प्रसार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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