प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे युवाओं को बंधक बनाना गलत, हाई कोर्ट 18 लोगों की रिहाई का दिया आदेश
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे गोवा के 18 यात्रियों को इटारसी ...और पढ़ें

प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे 18 लोगों को हिरासत में लेने पर हाई कोर्ट सख्त
HighLights
प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे 18 लोगों को हिरासत में लेने पर हाई कोर्ट सख्त
इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर रोके गए दिल्ली जाते गोवा के युवा
जेएनएन, जबलपुर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे गोवा के 18 यात्रियों को इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारे जाने का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है।
हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अल्पेश कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने पुलिस कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए नर्मदापुरम एसपी को निर्देश दिया है कि हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को अदालत के समक्ष पेश किया जाए या उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
गोवा निवासी याचिकाकर्ता सार्दुल जितेंद्र बुआ की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि वह अपनी बहन और अन्य साथियों के साथ 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित सीजेपी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ट्रेन से जा रहे थे। सबके पास वैध टिकट थे, लेकिन जब उनकी ट्रेन इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंची, तो जीआरपी ने उन्हें नीचे उतार लिया और बाद में पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
