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मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कवायद तेज, जल्द हो सकती है तारीखों की घोषणा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग जिला प्रशासन व नगर निगम के बीच पत्राचार भी पूरा हो गया है। प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होना है।

By Neel RajputEdited By: Published: Sun, 06 Dec 2020 08:37 AM (IST)Updated: Sun, 06 Dec 2020 08:37 AM (IST)
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कवायद तेज, जल्द हो सकती है तारीखों की घोषणा
राज्य निर्वाचन आयोग ने भी की तैयारी पूरी

भोपाल, जेएनएन। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। एक ही दिन में नगरीय विकास एवं आवास विभाग व जिला प्रशासन ने महापौर पद के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए पत्राचार कर लिया। शनिवार को विभाग ने कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि नौ दिसंबर को रवींद्र भवन में सुबह 11 बजे महापौर पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पर कलेक्टर कार्यालय से भी नगर निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी को व्यवस्थाओं व शर्त संबंधी पत्र जारी कर दिया गया।

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प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होना है। इनमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद हैं। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। लिहाजा निकाय चुनाव की तारीख जल्द घोषित किए जाने का अनुमान है। चुनाव एक जनवरी 2020 की मतदाता सूची के आधार पर ही कराए जाएंगे। आयोग चुनाव के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। वह भी अंतिम चरण में है। उधर, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में चुनावी कार्रवाई को लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने सूचना भी जारी कर दी है कि मप्र नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इन शर्तों पर दी आरक्षण प्रक्रिया की अनुमति -

  • आयोजन के दौरान हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत व अधिकतम 100 व्यक्तियों के मौजूद रहने की अनुमति होगी।
  • प्रक्रिया के दौरान धर्म व संप्रदाय को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का उपयोग नहीं होगा।
  • स्थल पर अस्त्र-शस्त्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करना होगा।
  • स्थल पर नारे पोस्टर लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
  • अनुमति आवश्यकता प़़डने पर बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

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