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वेक्ट्रा प्रमुख को राहत देने से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई उद्योगपति और वेक्ट्रा कंपनी के प्रमुख रविंदर ऋषि को कहा है कि सीबीआई द्वारा जारी किए गए लुक आउट नोटिस पर राहत पाने के लिए वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटाए।

By Edited By: Published: Wed, 12 Sep 2012 03:03 PM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2012 03:10 PM (IST)
वेक्ट्रा प्रमुख को राहत देने से इन्कार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई उद्योगपति और वेक्ट्रा कंपनी के प्रमुख रविंदर ऋषि को कहा है कि सीबीआई द्वारा जारी किए गए लुक आउट नोटिस पर राहत पाने के लिए वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटाए। गौरतलब है कि सीबीआई ने रविंदर को टाट्रा ट्रक सौदा मामले में लुक आउट नोटिस जारी किया था। उन पर इस सौदे में अनियमितता बरतने का आरोप है।

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अल्तमश कबीर और जे छेलमेश्वर प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

रविंदर ऋषि के वकील ने कोर्ट में दलील थी कि ऋषि की खराब तबियत को देखते हुए उन्हें विदेश में इलाज कराने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि ऋषि सीबीआई के साथ इस मामले में छह माह से पूरी तरह से साथ दे रहे हैं लिहाजा अब उन्हें और हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं, सीबीआई ने ऋषि की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया कि वह यदि एक बार विदेश चले गए तो वापस नहीं आएंगे।

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