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दिल्ली पुलिस में महिलाओं के लिए होंगे 33 फीसदी पद आरक्षित

दिल्ली पुलिस में 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर

By Tilak RajEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2015 12:54 PM (IST)Updated: Sat, 21 Mar 2015 01:20 PM (IST)
दिल्ली पुलिस में महिलाओं के लिए होंगे 33 फीसदी पद आरक्षित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस में 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर पर सभी नई भर्तियों में लागू होगा।

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पुलिस को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में यह अहम कदम साबित हो सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकारों पर इसे लागू करने के लिए दबाव बनेगा। कैबिनेट के इस फैसले की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी नई भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाएगा।

लेकिन, यह आरक्षण केवल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर स्तर पर ही लागू होगा। सब इंस्पेक्टर से ऊपर के पदों पर पहले की तरह भर्ती जारी रहेगी। पहले से जिन वर्गो को (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग) को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, उनके कोटे में उस वर्ग की महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित होंगी। महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए जल्द ही दिल्ली पुलिस व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को भर्ती नियमावली में संशोधन करने होंगे।

दरअसल 2013 के निर्भया कांड के बाद से पुलिस को महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दुष्कर्म की शिकायत की जांच महिला पुलिस कर्मी द्वारा कराने की सिफारिश की थी और गृह मंत्रलय इसके अनुसार सीआरपीसी और आइपीसी में जरूरी संशोधन कर चुका है। लेकिन, महिला पुलिस कर्मियों की कमी के कारण इसे पूरी तरह लागू करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

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