दुष्कर्म मामले में अभिनेता मिथुन के बेटे मिमोह को मिली अग्रिम जमानत
मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती को दुष्कर्म और धमकी के एक मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है।
नई दिल्ली (जागरण संवाददाता)। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती उर्फ मिमोह को दुष्कर्म और धमकी के एक मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। मिथुन और उनकी पत्नी योगिता बाली ने मिमोह की अग्रिम जमानत के लिए रोहिणी जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
जानकारी के मुताबिक मिमोह की शादी उनकी प्रेमिका मदालशा शर्मा से सात जुलाई को थी, लिहाजा मुहूर्त से समझौता न करते हुए मिमोह के पिता मिथुन और मां योगिता बाली ने उनकी अग्रिम जमानत के लिए जोर लगाया। उल्लेखनीय है कि रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एकता गाबा की अदालत ने सोमवार को मिमोह के खिलाफ बेगमपुर थाने के एसएचओ को दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने, धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
पीड़िता हिंदी व भोजपुरी की दो दर्जन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। पीड़ित अभिनेत्री का आरोप है कि फिल्मों में काम करने के दौरान मुंबई में अप्रैल 2015 में वह मिमोह के संपर्क में आई। मिमोह भी फिल्मों में काम करते हैं। मिमोह ने मई 2015 में अपने फ्लैट पर मीटिंग के बहाने बुलाया व शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद से वह शादी करने का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई तो मिमोह ने उसका गर्भपात करा दिया था।
पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि दिसंबर 2017 में शादी का वादा याद दिलाने पर मिमोह ने कुंडली मांगी थी। इसी साल पांच जून को उसने यह कहा कि कुंडली केवल दोस्ती के लायक है। यह शादी के लिहाज से ठीक नहीं है। इसके बाद उसने शादी से इन्कार कर दिया व पिता के नाम व प्रभाव की धमकी देकर चुप रहने को कहा। साथ ही पीड़िता का आरोप है कि छह जून को मिमोह की मां योगिता बाली ने भी उसे फोन कर धमकी दी थी।