AMU के अल्पसंख्यक दर्जे व वीसी के मामले पर एकसाथ होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू द्वारा सेवानिवृत्त ले. जनरल जमीरुद्दीन शाह को वीसी नियुक्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर नाखुशी जताई है।
नई दिल्ली, प्रेट्र । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे और कुलपति (वीसी) की नियुक्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू द्वारा सेवानिवृत्त ले. जनरल जमीरुद्दीन शाह को वीसी नियुक्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर नाखुशी जताई है। मालूम हो कि विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष लंबित है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया है। इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। दोनों याचिका पर 10 जनवरी 2017 को सुनवाई की जाएगी। विवि ने शाह की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित हस्तियों को वीसी बनाया जा सकता है। इस पर पीठ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे में क्या गायक, खिलाड़ी या संगीतकार को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने वीसी को हटाने से भी इन्कार कर दिया।
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