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सड़क परिवहन मंत्रालय ने बढ़ाई दस्तावेजों की वैधता, लेट फीस पर नहीं लगेगा चार्ज

लॉकडाउन में विस्तार और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 02:55 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 02:55 PM (IST)
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बढ़ाई दस्तावेजों की वैधता, लेट फीस पर नहीं लगेगा चार्ज
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बढ़ाई दस्तावेजों की वैधता, लेट फीस पर नहीं लगेगा चार्ज

दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ने देशभर में वाहनों के विभिन्न कागजातों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। एक बयान में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वाहनों के जिन कागजातों का नवीनीकरण इस वर्ष पहली फरवरी से लंबित है, उनकी वैधता अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस अवधि तक नवीनीकरण करा लेने से कोई भी विलंब शुल्क या अन्य तरह के जुर्माने की अदायगी नहीं करनी होगी।

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मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। यह सुविधा उनके लिए होगी, जिन्होंने पहली फरवरी या उसके बाद उस कागजात के नवीनीकरण के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोविड-19 के चलते कागजात का नवीनीकरण नहीं हो पाया है।

इससे पहले मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 से संबंधित सभी वाहन कागजातों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई थी। गौरतलब है कि कई मामलों में वाहन मालिकों ने विभिन्न कागजातों के लिए शुल्क जमा किए हुए हैं, लेकिन कोविड-19 से पैदा हुई परिस्थितियों और लॉकडाउन के चलते उसका नवीनीकरण नहीं हो पाया है।


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