पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी ने अमेरिका के बाद यहां बनाया अपना नया ठिकाना
अधिकारियों ने बताया कि चोकसी इसी महीने एंटीगुआ शिफ्ट हुआ है और उसने यहां का पासपोर्ट भी हासिल कर लिया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस जारी होने के पहले ही मेहुल चोकसी अमेरिका से फरार हो गया। प्रवर्तन निदेशालय को इंटरपोल से मिली जानकारी के मुताबिक 13600 करोड़ रुपये पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ पहुंच गया है।
दरअसल चोकसी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां अमेरिकी एजेंसियों के साथ संपर्क में थीं।ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 20 जुलाई को इंटरपोल की ओर से मेहुल चोकसी के एंटीगुआ पहुंचने की जानकारी मिली। इसके साथ ईडी और सीबीआइ दोनों के अधिकारी एंटीगुआ से चोकसी के भारत लाने के संभावित उपायों पर माथापच्ची में जुटे हुए हैं। वैसे मेहुल चोकसी के एंटीगुआ का स्थानीय पासपोर्ट हासिल करने की भी चर्चा है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसे सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इसके पहले चोकसी न्यूजीलैंड की नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहा था।गौरतलब है कि पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और उसके भाई समेत तीन लोगों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी हो गया है। लेकिन मेहुल चोकसी के खिलाफ अभी तक जारी नहीं हो सका है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके लिए इंटरपोल को सभी दस्तावेज भेजे जा चुके हैं।
एक बार इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी होने के बाद उसके सदस्य किसी भी देश में चोकसी की गिरफ्तारी संभव हो सकेगी। लेकिन एंटीगुआ के साथ भारत के प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के कारण वहां से उसे लाना आसान नहीं होगा। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चोकसी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और उसे वापस लाने के सभी संभावित उपायों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इसके पहले एजेंसियां इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस जारी होने का इंतजार कर रही हैं।
मेहुल ने बनाया मॉब लिंचिंग का बहाना
मेहुल चोकसी ने लिंचिंग की आशंका जाहिर करते हुए सोमवार को विशेष अदालत से अपने खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को रद करने का आग्रह किया है। उसने कहा है कि खराब स्वास्थ्य, पासपोर्ट रद्द होने और जान पर खतरे जैसी परिस्थितियों को देखते हुए ही वह भारत नहीं लौट रहा है। विशेष जज एमएस आजमी ने प्रवर्तन निदेशालय को चोकसी की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।