भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर आज डोमिनिका की अदालत में सुनवाई
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर डोमिनिका की अदालत में सुनवाई होगी। चोकसी ने भारत से भागकर कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी लेकिन पिछले महीने एक नाटकीय घटनाक्रम में उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया।
नई दिल्ली, एजेंसियां। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर आज डोमिनिका की अदालत में सुनवाई होगी। चोकसी ने निचली अदालत में मिली विफलता के बाद जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 12 हजार करोड़ रुपये का घोटाला करके भारत से फरार हैं। बता दें कि डोमिनिका की सरकार ने चोकसी को प्रतिबंधित नागरिक घोषित कर दिया है। इससे पहले एंटीगुआ ने भी स्पष्ट किया है कि वह चोकसी को अपने देश में नहीं रहने देना चाहता है। इसके मद्देनजर चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना प्रबल है। भारत सरकार की ओर से मशहूर वकील हरीश साल्वे इस केस में पैरवी कर रहे हैं।
चोकसी के वकीलों की ओर दायर अर्जी पर पिछली सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार की ओर से पेश लोक अभियोजन मामलों के निदेशक शेर्मा डैलरिंपल ने जमानत की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि चोकसी को विमान यात्रा में कोई खतरा नहीं था। वह अपनी मर्जी से कानून तोड़कर गुपचुप तरीके से समुद्री यात्रा कर रहा था। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। चोकसी के वकीलों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर है।
डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार
चोकसी 23 मई को एंटीगुआ एंड बारबूडा से संदेहास्पद स्थितियों में गायब हो गया था। वह वहां पर नागरिकता लेकर सन 2018 से रह रहा था। इसके बाद उसे पड़ोस के द्वीपीय देश डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसके साथ उसकी प्रेमिका भी थी। जबकि उसके वकीलों का कहना है कि चोकसी को एंटीगुआ के जॉली हार्बर से एंटीगुआ और भारत के पुलिसकर्मी अगवा करके समुद्री मार्ग से डोमिनिका ले गए।
डोमिनिका ने मेहुल चोकसी को घोषित किया अवैध आप्रवासी
मेहुल चोकसी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। डोमिनिका सरकार ने उसे अपने देश में अवैध आप्रवासी घोषित कर दिया है। इस संदर्भ में डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं गृह मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी किया है।डोमिनिका के मंत्री रेबर्न ब्लैकमूर द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में यह भी कहा गया है कि इमीग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट में उल्लिखित प्रक्रिया के मुताबिक प्रतिबंधित आप्रवासी को डोमिनिका से भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। इस बीच, डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने चोकसी को भारतीय नागरिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भगोड़े के साथ क्या किया जाए, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन सुनवाई का इंतजार कर रहे चोकसी के अधिकारों की सरकार रक्षा करेगी।