Manish Sisodia Bail: 'आपने सेफ खेलना सीख लिया', सिसोदिया को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट और HC पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
SC on Manish Sisodia Bail मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। हालांकि कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को भी खरी-खरी सुनाई और एक सलाह भी दी।
जागरण डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SC on Manish Sisodia Bail दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
अब सेफ खेलने लगे कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (SC on Manish Sisodia Bail) ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को भी खरी-खरी सुनाई। लाइव लॉ के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने अफसोस जताते हुए कहा कि देश में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अब सेफ खेलने लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' और वे सुरक्षित खेलने का प्रयास कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,
हमे लगता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है, कभी-कभी उल्लंघन में पालन किया जाता है। जमानत न दिए जाने के कारण, इस अदालत को बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं मिल रही हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है।
कोर्ट ने दी ये सलाह
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह सही समय है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों को यह पहचानना चाहिए कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
26 फरवरी 2023 से जेल में बंद
सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें पहले सीबीआई और फिर 9 अक्टूबर को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। उनपर आरोप हैं कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए, जिसमें अनियमितताएं हैं।