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आइएनएस विक्रांत पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत को कबाड़ में बेचे जाने से रोकने और उसे वार मेमोरियल बनाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने फिलहाल आइएनएस विक्रांत के बारे में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। विक्रांत ने 1971 के युद्ध में

By Edited By: Published: Mon, 05 May 2014 11:59 PM (IST)Updated: Tue, 06 May 2014 01:41 AM (IST)
आइएनएस विक्रांत पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत को कबाड़ में बेचे जाने से रोकने और उसे वार मेमोरियल बनाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने फिलहाल आइएनएस विक्रांत के बारे में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। विक्रांत ने 1971 के युद्ध में भाग लिया था। कोर्ट ने सिंधुरत्न पनडुब्बी हादसे की जांच की निगरानी कराने और हादसे में मारे गए नौसेना के दो अधिकारियों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

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किरन पैजंकर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर विक्रांत को कबाड़ में बेचकर उसे तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की है।

सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शेखर जगताब ने कोर्ट से विक्रांत को तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यह हमारा गौरव है और इस पोत ने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसे तोड़े जाने के बजाए इसे वार मेमोरियल बनाया जाए। कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद याचिका का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

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