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बंगाल: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं महुआ मोइत्रा, हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Published: Thu, 06 Aug 2026 06:20 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2026 06:21 PM (IST)

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा।

HighLights

  1. महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

  2. धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज हुआ था मामला।

  3. हाई कोर्ट ने जांच जारी रखने की अनुमति दी, सुरक्षा का निर्देश।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनके मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

हाई कोर्ट ने जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए महुआ को संसद सत्र समाप्त होने के बाद 14 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस कानून के अनुसार जांच जारी रख सकती है।

साथ ही निर्देश दिया था कि 14 अगस्त को महुआ के थाने पहुंचने पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता, अंडे फेंकने या अन्य तरह की प्रताड़ना की घटना न हो।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि पांच अक्टूबर या अगले आदेश तक पुलिस उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, हालांकि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा।

बुर्का संबंधी टिप्पणी के बाद दर्ज हुआ था मामला

गौरतलब है कि एक जुलाई को नदिया जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान महुआ मोइत्रा के काफिले पर अंडे और पत्थर फेंके जाने का आरोप लगा था। इसी दौरान बुर्का को लेकर उनकी कथित विवादित टिप्पणी के बाद स्थानीय थाने में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया था।