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Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary: बापू की जयंती पर देशभर से 600 कैदी होंगे रिहा

Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary बापू के 150 वीं जयंती पर देशभर के 150 जेल से 600 कैदी रिहा होंगे। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र और हरियाणा से रिहाई नहीं होगी।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 02 Oct 2019 02:43 PM (IST)Updated: Wed, 02 Oct 2019 03:07 PM (IST)
Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary: बापू की जयंती पर देशभर से 600 कैदी होंगे रिहा
Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary: बापू की जयंती पर देशभर से 600 कैदी होंगे रिहा

नई दिल्ली, आइएएनएस। Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर आज बुधवार को देशभर के 150 जेल से 600 कैदी रिहा होंगे। इन सभी कैदियों को एक विशेष छूट योजना के तहत रिहा किया जाएगा। इस दौरान हत्या, यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के अलावा अन्य अपराधों के दोषी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान आदर्श संहिता के चलते महाराष्ट्र और हरियाणा के कैदियों की रिहाई नहीं होगी। इसके अलावा तिहाड़ से पांच में से केवल तीन कैदी रिहा होंगे। 

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इन कैदियों की नहीं होगी रिहाई

हालांकि, महाराष्ट्र और हरियाणा की जेलों से चुने गए लगभग 80 दोषियों को अपनी रिहाई के लिए इंतजार करना होगा। दोनों राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, चुनाव समाप्त होने तक उनकी रिहाई की तारीख को स्थानांतरित कर दिया गया है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को  विधानसभा चुनाव होने हैं और 24 अक्टूबर को इसका परिणाम घोषित होगा। कैदियों की रिहाई इसके बाद ही होगी।

तिहाड़ जेल से पांच में तीन होंगे रिहा

तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि पांच में से केवल तिहाड़ जेल प्रशासन केवल तीन को रिहा करेगा। इनमें से दो कैदियों को क्रमशः 1 लाख और 50, हजार रुपये के जुर्माना का भुगतान करना होगा। 

पहले भी हुए रिहा

बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पिछले दिनों कहा था कि गांधी जयंती के अवसर पर विशेष सजा माफी योजना के तहत, 2 अक्टूबर, 2018 और 6 अप्रैल, 2019 को कैदियों को रिहा कर दिया गया था। अब तीसरे चरण में गांधी जयंती पर कुछ अन्य कैदियों की रिहाई होगी।

विशेष छूट के तहत इन कैदियों की रिहाई नहीं होती

अधिकारी ने इस दौरान कहा कि एमनेस्टी स्कीम के तहत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों और कुछ अन्य कैदियों, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है उनको रिहा किया जाएगा। किसी अपराध में मौत की सजा को उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को इस विशेष छूट के तहत रिहाई नहीं मिलती। 

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