महाराष्ट्र निकाय चुनाव में नहीं लागू होगा ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग (SEC) को स्थानीय निकाय में 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित थीं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य वर्ग की सीटों के तौर पर अधिसूचित करे और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ये आदेश बुधवार को जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिए।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर लगा दी थी रोक
कोर्ट ने आदेश दिया कि 27 प्रतिशत ओबीसी सीटों को सामान्य वर्ग में अधिसूचित किए जाने वाली सीटों और बाकी 73 प्रतिशत सामान्य वर्ग की सीटों की मतगणना और चुनाव परिणाम एक ही दिन स्थानीय निकाय वार घोषित होने चाहिए। ये निर्देश उपचुनाव पर भी लागू होंगे। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने छह दिसंबर को स्थानीय निकायों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
महाराष्ट्र सरकार और हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने वाले अन्य लोगों की मांग खारिज
बुधवार को कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 27 प्रतिशत ओबीसी सीटों को सामान्य वर्ग की सीटें घोषित करने की नई अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने छह दिसंबर के रोक आदेश में संशोधन करने की महाराष्ट्र सरकार और हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने वाले अन्य लोगों की मांग खारिज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि कोर्ट पूरे चुनाव पर रोक लगा दे और राज्य आयोग को ओबीसी डाटा एकत्र करने में तेजी लाने को कहे। इसके लिए उसे तीन महीने का समय दिया जाए। महाराष्ट्र की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोरोना के कारण आयोग के काम में देरी हुई है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया।
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