गोद लेने का नया कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश डॉ. मंजुजा चेल्लुर की पीठ के समक्ष शपथ पत्र में यह बात कही। पीठ संतोष दिगंबर होंकरापे और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र सरकार बच्चों को गोद लेने के मामले में नया कानून बनाएगी। जब तक यह कानून अमल में नहीं आ जाता, तब तक इस संबंध में केंद्र सरकार का कानून ही प्रभावी रहेगा।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश डॉ. मंजुजा चेल्लुर की पीठ के समक्ष शपथ पत्र में यह बात कही। पीठ संतोष दिगंबर होंकरापे और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी (कारा) ने कुछ समय पहले इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिशानिर्देश जारी किए थे।
केंद्र सरकार ने इन दिशानिर्देशों के आधार पर गोद लेने के संबंध में कानून बनाया है। अब महाराष्ट्र सरकार भी राज्य की परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाने की तैयारी में है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2017 को होगी।