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नए आइटी नियमों पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने नियमों की संवैधानिक वैधता को दी है चुनौती। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने 13 प्रतिष्ठानों वाले डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 01:54 AM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 01:54 AM (IST)
नए आइटी नियमों पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
नए आइटी नियमों पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

चेन्नई, प्रेट्र। नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने 13 प्रतिष्ठानों वाले डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया। याचिका स्वीकार करते हुए पीठ ने इसे कर्नाटक संगीत के जाने-माने संगीतकार टीएम कृष्णा की इस मसले पर पूर्व में दाखिल याचिका के साथ टैग कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस बात की अनुमति भी प्रदान कर दी कि अगर नए नियमों के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो वे अदालत से संपर्क करें।

वाट्सएप पर प्रतिबंध के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका

केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें केंद्र सरकार को वाट्सएप के संचालन एवं इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है अगर वाट्सएप भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए राजी न हो। इडुक्की निवासी साफ्टवेयर इंजीनियर केजी ओमनकुट्टम की इस याचिका पर अदालत सोमवार को विचार करेगी।


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