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कार्ति और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्यवाही हाई कोर्ट ने की रद, प्रक्रिया में बताई खामी

मद्रास हाई कोर्ट ने पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ शुरू की गई आयकर विभाग की कार्यवाही को रद कर दिया है। दोनों पर एक संपत्ति की बिक्री के बाद लगभग सात करोड़ रुपये के लेनदेन को घोषित नहीं करने का आरोप था।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sat, 12 Dec 2020 09:01 PM (IST)Updated: Sat, 12 Dec 2020 09:01 PM (IST)
कार्ति और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्यवाही हाई कोर्ट ने की रद, प्रक्रिया में बताई खामी
मद्रास हाई कोर्ट ने कार्ति के खिलाफ शुरू की गई आयकर विभाग की कार्यवाही को रद कर दिया है।

चेन्नई, पीटीआइ। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ शुरू की गई आयकर विभाग की कार्यवाही को मद्रास हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। उन पर एक संपत्ति की बिक्री के बाद करीब सात करोड़ रुपये के लेनदेन को घोषित नहीं करने का आरोप था। अभियोजन के मुताबिक, तमिलनाडु में शिवगंगा से सांसद कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि को मुट्टूकाडु के समीप एक जमीन की बिक्री से क्रमश: 6.38 करोड़ और 1.35 करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन दोनों ने इसे आयकर रिटर्न में उजागर नहीं किया और न ही इस पर आयकर अदा किया।

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आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2015-16 में उक्त रकम उजागर नहीं करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। दोनों ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि अभियोजन ने गलत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कार्यवाही शुरू की है जो भारतीय दंड संहिता के तहत अदालत में झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के बराबर है। आयकर अधिनियम के मुताबिक आकलन अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को दीवानी अदालत की कार्यवाही माना जाता है इसलिए सिर्फ आकलन अधिकारी को अभियोजन कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी।

लेकिन इस मामले में उपनिदेशक (जांच) ने अभियोजन शुरू किया है। इस पर जस्टिस एन. सतीश कुमार ने कहा कि उपनिदेशक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर आकलन अधिकारी को आयकर अधिनियम की धारा 153 के तहत लगता है कि कार्यवाही शुरू करनी चाहिए तो विभाग कानून के मुताबिक कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।

उल्‍लेखनीय है कि इस साल जून महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने आइएनएक्स मीडिया मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। एजेंसी ने एक पासवर्ड प्रोटेक्‍टेड ई-चार्जशीट विशेष जज अजय कुमार की दिल्‍ली स्थित विशेष अदालत में दाखिल की थी। न्‍यायाधीश अजय कुमार ने आदेश दिया था कि जब अदालत का कामकाज जब सामान्‍य हो जाए तो एजेंसी आरोप पत्र की हार्डकॉपी भी जमा करा दे।


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