मद्रास: स्कूल, कॉलेज समेत सरकारी व प्राइवेट फर्म के लिए राष्ट्रगीत अनिवार्य
राष्ट्रगीत गाने को लेकर मद्रास हाइकोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि कम से कम एक दिन स्कूलों और कॉलेज में राष्ट्रगीत गाया जाए।
चेन्नई (जेएनएन)। मद्रास हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को एक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रगीत गाए जाने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों को हफ्ते में कम से कम एक दिन और सरकारी दफ्तरों, संस्थानों प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों को महीने में एक दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि स्कूलो और कालेज अपनी सुविधानुसार वंदे मातरम गीत को सोमवार या फिर शुक्रवार को बजाएं। कोर्ट की ओर से सरकारी दफ्तरों, संस्थानों, प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों को महीने में एक दिन कम से कम वंदे मातरम गीत बजाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने डॉयरेक्टर ऑफ पब्लिक इनफार्मेशन को निर्देश दिया कि वंदे मातरम के तमिल और अंग्रेजी के अनुवादित संस्करण को सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को वंदे मातरम गीत गाने में दिक्कत है और उसके पास वाजिब वजह है, तो उसे गीत गाने पर मजबूर न किया जाए ।
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