दिनाकरन को अस्थायी राहत, फेरा मामले की जांच पर रोक
मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को दिनाकरन के खिलाफ फेरा मामले की जांच पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है।
चेन्नई (एएनआई)। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम (अम्मा) के नेता टीटीवी दिनाकरन को अस्थायी राहत देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को दिनाकरन के खिलाफ दर्ज विदेशी मुद्रा नियमन (फेरा) की जांच पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। हालांकि, जस्टिस एम.एस. रमेश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दो सप्ताह में इसके खिलाफ एक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
दिनाकरन ने तीन माह पहले हाई कोर्ट में फेरा उल्लंघन मामले में राहत देने की याचिका दायर की थी। फेरा मामले में उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिनाकरन के खिलाफ दो मामले दर्ज कर लिए हैं। कोर्ट ने रिजर्व बैंक की अनुमति बगैर फॉरेन एक्सचेंज से अवैध तरीके से अमेरिकी डॉलर हासिल करने और इसे डिप्पल इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड में अपने मौजूदा अकाउंट में जमा करने का आरोप लगाया था। दूसरे मामले में आयरलैंड के वेस्ट बैंक लिमिटेड के जरिए 44.37 लाख पाउंड ट्रांसफर का मामला दर्ज किया गया जो फेरा प्रावधान का उल्लंघन है।
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