Tamil Nadu: 2018 के कुंभकोणम दुष्कर्म मामले में दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार, मद्रास HC ने सुनाया फैसला
जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने शनिवार 4 मार्च को पांचों दोषियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पांच में से चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई थी।
चेन्नई, एएनआई। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने 23 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल, साल 2018 में दिल्ली की एक महिला के साथ दुष्कर्म मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने 4 व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने शनिवार 4 मार्च को पांचों दोषियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पांच में से चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई थी।
ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने गई थी महिला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एक बैंक की एक वरिष्ठ सहयोगी महिला ने दिल्ली से चेन्नई के लिए उड़ान भरी थी। उस वक्त चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के बाद महिला ने ट्रेन पकड़ी और रात करीब 9 बजकर 30 मिनट पर कुंभकोणम पहुंची, जहां पर उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित होना था।
महिला ने अपने निवास स्थान के लिए ऑटो बुक किया। हालांकि, ऑटो चालक गुरुमूर्ति ने चेट्टीमंडपम बाईपास पर चक्कर लगाया। इसी बीच महिला ने अपनी सहेली को फोन किया और बीच रास्ते में ही ऑटो से उतर गई। इस दौरान महिला ने एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट मांगी।
बता दें कि मोटरसाइकिल सवार का उसके दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे, जहां से महिला को नचियार कोइल के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन लोगों ने दो और लोगों को बुलाया।
पुलिस ने पांचों को किया था गिरफ्तार
महिला ने दुष्कर्म मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस के विशेष बल ने पांचों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें चार व्यक्ति और एक ऑटो चालक शामिल था।
इस मामले में पुलिस ने तंजावुर महिला कोर्ट 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद कोर्ट ने चार व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा ऑटो चालक को 10,000 रुपये जुर्माने के साथ ही सात साल की सजा सुनाई गई थी।