हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, वर्दी का रौब जमाने के अलावा पुलिस कुछ नहीं करती
कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि जब तक अदालत का दखल नहीं होता, पुलिस कार्रवाई तक नहीं करती। वह रौब जमाने के अलावा कुछ नहीं करती।
By Arti YadavEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 07:59 AM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 07:59 AM (IST)
नईदुनिया, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि जब तक अदालत का दखल नहीं होता, पुलिस कार्रवाई तक नहीं करती। दो साल बीतने के बावजूद पुलिस एकयुवती को तलाश नहीं सकी। वह रौब जमाने के अलावा कुछ नहीं करती।
कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद पुलिस का काम नजर नहीं आता। पुलिस सिर्फ वर्दी का रौब झाड़ने में लगी रहती है, जबकि रौब तो काम से नजर आना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी बाणगंगा क्षेत्र निवासी ट्विंकल डागरे के परिजन की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की।
गौरतलब है कि इंदौर निवासी ट्विंकल 16 अक्टूबर 2016 से लापता है। परिजन ने क्षेत्र के ही भाजपा नेता जगदीश करोतिया और उसके बेटों पर आरोप लगाया, इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस न ट्विंकल को तलाश सकी, न आरोपितों की गिरफ्तारी हुई।
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