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1 अक्टूबर से बदल रहे LPG सिलिंडर बुकिंग के नियम, नए नंबर से सब्सिडी तक की पूरी जानकारी

Published: Sat, 26 Sep 2026 05:18 PM (IST)

1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, जिसके बिना सब्सिडी नहीं मिलेगी और सिलेंडर बाजार मूल्य पर मिलेगा।

1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी के बदल जाएंगे नियम

1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी के बदल जाएंगे नियम

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संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत एलपीजी सिलिंडरों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

अगर कोई उपभोक्ता तय समय सीमा तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो उसके गैसे सिलिंडरों की बुकिंग या आपूर्ति तो बंद नहीं होगी, लेकिन उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।

ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को मार्केट रेट पर ही रिफिल सिलिंडर खरीदना पड़ेगा।

1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल जाएगा?

सब्सिडी का बंद होना: यदि आपने 1 अक्टूबर से पहले अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं किया है, तो आपको मिलने वाली 210 रुपये प्रति सिलिंडर की अप्रत्यक्ष सब्सिडी बंद हो जाएगी।

सिलिंडर मिलेगा बाजार दर पर: सब्सिडी रुकने के बाद भी आपकी गैस बुकिंग या डिलीवरी बंद नहीं होगी। हालांकि, आपको रिफिल सिलिंडर केवल बाजार मूल्य यानी पूरी कीमत पर ही खरीदना पड़ेगा।

फर्जी और दोहरे कनेक्शनों की पहचान: नए सत्यापन नियम से एक ही नाम पर चल रहे फर्जी, दोहरे या अपात्र कनेक्शन तुरंत चिन्हित होकर ब्लॉक हो जाएंगे।

व्यावसायिक दुरुपयोग पर लगाम: घरेलू उपयोग के सब्सिडी वाले सिलिंडर का होटल, रेस्टोरेंट या औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाला अवैध और व्यावसायिक इस्तेमाल पूरी तरह बंद होगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने से कई लाभ होंगे।

इससे सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक ही पहुंचेगा। डुप्लीकेट या फर्जी गैस कनेक्शनों को आसानी से चिन्हित कर रद किया जा सकेगा। वहीं घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सब्सिडी वाले सिलिंडर का व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाला अवैध इस्तेमाल पूरी तरह रुकेगा।

किसे नहीं कराना दोबारा सत्यापन?

जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करा लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितंबर तक देश के लगभग 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सफलतापूर्वक पूरा करा चुके हैं।

यह नियम केवल उन उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है जिनका सत्यापन अब तक लंबित है।

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करने के आसान तरीके

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यह सत्यापन प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है। आप इसे 3 तरीकों से पूरा कर सकते हैं:

सिलिंडर डिलीवरी के समय: जब भी डिलीवरी बॉय आपके घर गैस सिलिंडर देने आए, आप उसकी मशीन/डिवाइस के जरिए तुरंत अपना बायोमेट्रिक (अंगूठे या उंगली का निशान) सत्यापन करा सकते हैं।

गैस एजेंसी के शोरूम पर जाकर: आप अपनी संबंधित गैस एजेंसी (इंडेन, भारत गैस या एचपी) के ऑफिस जाकर अपना आधार सत्यापन करवा सकते हैं।

मोबाइल ऐप से (घर बैठे): तेल कंपनियों के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन (जैसे—IndianOil ONE, HelloBPCL, या HP PAY) डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन से ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा किया जा सकता है।

एलपीजी कंपनियों के अपडेटेड नंबर

देश की प्रमुख एलपीजी वितरक कंपनियों—इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस—ने अपने ग्राहकों के लिए नए अपडेटेड बुकिंग नंबर जारी करने के साथ-साथ डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली को भी सख्ती से लागू किया है।

इंडेन गैस (Indane Gas - IndianOil)
IVRS / रिफिल बुकिंग नंबर: 7718955555

मिस्ड-कॉल बुकिंग नंबर: 8454955555

व्हाट्सएप (WhatsApp) बुकिंग नंबर: 7588888824 (रजिस्टर्ड नंबर से 'REFILL' लिखकर भेजें)

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-2333-555

भारत गैस (Bharat Gas - BPCL)
रिफिल बुकिंग नंबर: 7715012345 या 7718012345

मिस्ड-कॉल बुकिंग नंबर: 7710955555

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-22-4344

एचपी गैस (HP Gas - HPCL)
HP एनीटाइम / रिफिल बुकिंग नंबर: 9493602222

मिस्ड-कॉल बुकिंग नंबर: 9493602222

टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-233-3555

बुकिंग एवं डिलीवरी से जुड़े 2 मुख्य नियम

सिलिंडर की बुकिंग केवल उसी नंबर से स्वीकार की जाएगी जो आपकी गैस एजेंसी में पंजीकृत (Registered) है। बिना रजिस्टर्ड नंबर से मिस्ड कॉल या एसएमएस करने पर बुकिंग नहीं होगी।

सिलिंडर बुक होने के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 4 या 6 अंकों का डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) भेजा जाता है। जब डिलीवरी मैन आपके घर सिलिंडर लेकर पहुंचे, तो उसे यह कोड बताना अनिवार्य है।

डिलीवरी मैन अपने ऐप में इस कोड को दर्ज करेगा, जिसके बाद ही डिलीवरी सफल मानी जाएगी।