ई सिगरेट पर रोक लगाने वाले बिल लोकसभा में पास, नियम तोड़ने पर कारावास और देना होगा इतना जुर्माना
ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल आज लोकसभा में पास कर दिया गया है। इसी के साथ उत्पादन निर्माण आयात निर्यात परिवहन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लग गया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। लोकसभा ने गुरुवार को ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बिल पास कर दिया है। ये बिल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करने के लिए है। लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन द्वारा एक विस्तृत जवाब के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक, 2019 बिल पारित किया गया।
बिल में सरकार द्वारा पहले लाए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया है। आज विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए संशोधनों को नकार दिया गया। अधिनियम में नियम के उल्लंघन पर दंड के तौर पर कारावास का भी प्रावधान है। नियम उल्लंघन पर एक वर्ष की जेल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने ई-सिगरेट को खत्म करने के लिए प्रतिबंधित किया है। दरअसल, इससे हृदय प्रणाली, किशोर दिमाग और कैंसर के कारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जानें क्यों लगाया गया प्रतिबंध
ई सिगरेट पर प्रतिबंध को युवाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया की कई तंबाकू कंपनियां भारत में ई सिगरेट उत्पाद करके युवाओं को टारगेट करना चाहती थीं। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है।
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन बिल हुआ पेश
गृहमंत्री अमीत शाह ने बुधवार को लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन बिल भी पेश किया है। इस बिल को पेश करने का मकसद इसे बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि एसपीजी सुरक्षा कवर केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में आधिकारिक तौर पर जो परिजन रह रहे है उन्हें ही मिलेगी। साथ ही एसपीजी सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजन को दी जाएगी। जो आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा दिए गए आवास में रह रहे हैं।