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KVS के शिक्षकों को नेशनल पेंशन स्‍कीम के लाभ देने पर रोक लगी, शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर इस तरह जाहिर किया गुस्‍सा

KVS ने नेशनल पेंशन स्‍कीम के तहत आने वाले शिक्षकों को मिलने वाली Retirement And Death Gratuity पर रोक लगा दी है। इसके संबंध में केवीएस के सहायक आयुक्‍त ने एक पत्र जारी कर दिया है।

By Rizwan MohammadEdited By: Published: Sun, 19 May 2019 11:19 AM (IST)Updated: Sun, 19 May 2019 11:49 AM (IST)
KVS के शिक्षकों को नेशनल पेंशन स्‍कीम के लाभ देने पर रोक लगी, शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर इस तरह जाहिर किया गुस्‍सा
KVS के शिक्षकों को नेशनल पेंशन स्‍कीम के लाभ देने पर रोक लगी, शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर इस तरह जाहिर किया गुस्‍सा

नई दिल्‍ली, जेएनएन। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS)के स्कूलों के एनपीएस के तहत आने वाले शिक्षकों को इस बार रिटायरमेंट ग्रेच्‍युटी समेत कई अन्‍य लाभ नहीं मिल सकेंगे। इस संबंध में केवीएस के सहायक आयुक्‍त वित्‍त की ओर से पत्र जारी किया गया है। हालांकि 2004 से पहले और पुरानी एनपीएस से जुड़े शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होने की बात कही जा रही है। इस निर्देश से नाराज शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर केवीएस प्रशासन के खिलाफ जमकर गुस्‍सा निकाला। 

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हवाले से 22 अप्रैल को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के नेशनल पेंशन स्‍कीम धारक शिक्षकों को रिटायरमेंट और मृत्‍यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्‍युटी समेत प्रोविजनल फैमिली पेंशन को रोका जा रहा है। पत्र में बताया गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के तहत केवीएस के नेशनल पेंशन स्‍कीम धारकों को यह लाभ नहीं मिलेंगे। यह फैसला 30 अप्रैल से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

सेंट्रल स्‍कूल प्रगतिशील शिक्षक एसोसिएशन के राष्‍ट्रीय जनरल सेक्रेटरी प्रियव्रत चिखारा के मुताबिक केवीएस के सभी 25 रीजन और इनके क्षेत्रीय कार्यालयों में 16 मई को यह पत्र पहुंचा है। पत्र में लिखा है कि वह कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्‍कीम में आते हैं उन्‍हें अब रिटायरमेंट और डेथ के बाद मिलने वाली ग्रेच्‍युटी को रोक दिया गया है। 

केवीएस के एडीशनल कमिश्‍नर यूएन खावड़े ने कहा है कि यह निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार लिया गया है। उन्‍होंने कहा कि इस आदेश के आने के बावजूद 2004 से पहले और पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने वाले शिक्षक प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता है या उसकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। बताया गया है कि 2004 के बाद एनपीएस से जुड़ने वाले शिक्षकों की संख्‍या बहुत ज्‍यादा है। ऐसे में उन्‍हें नुकसान उठाना पड़ेगा। 

इस आदेश से नाराज कई शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर इसे गलत और अन्‍यायपूर्ण निर्णय बताया है। कुछ शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्‍हें सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2019 में अच्‍छा रिजल्‍ट देने के बावजूद यह निर्णय लिया गया है। इस वर्ष 98.54 प्रतिशत छात्रों ने अपनी बोर्ड परीक्षा पास की है और बोर्ड परीक्षा के सबसे उच्‍चतम प्रतिशत का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में जाहिर है कि अच्‍छे रिजल्‍ट के पीछे केवीएस के शिक्षकों की मेहनत ही रही है। 

केवीएस की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 948 केवीएस स्कूलों के कुल 64519 छात्र सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। इसमें से 63277 छात्रों ने उच्‍चतम 98.54 प्रतिशत के साथ शानदार सफलता दर्ज की।

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