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Hyderabad Encounter: जानिए, किन पस्थितियों में अपराधी को गोली मार सकती है पुलिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचेलैय्या ने कहा था कि केवल दो ही परिस्थितियों में पुलिस घातक बल का उपयोग कर सकती है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 08:33 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 09:37 PM (IST)
Hyderabad Encounter: जानिए, किन पस्थितियों में अपराधी को गोली मार सकती है पुलिस
Hyderabad Encounter: जानिए, किन पस्थितियों में अपराधी को गोली मार सकती है पुलिस

नई दिल्ली, [जागरण स्पेशल]। हैदराबाद में पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के चारों आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है तो कई लोगो ने इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों का एनकाउंटर इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने पुलिस पर हमला किया था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि किसी अपराधी को मारने के लिए पुलिस किन परिस्थितियों में एनकाउंटर कर सकती है?

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क्या बोले न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचेलैय्या

29 मार्च, 1997 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में उस समय के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचेलैय्या ने कहा था कि केवल दो ही परिस्थितियों में पुलिस घातक बल का उपयोग कर सकती है।

पहली स्थिति

आपराधिक मामलों में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक अहम एवं जरूरी अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति विशेष को अपना बचाव करने के लिए प्रेरित करता है और यह प्रावधान उसे आवश्यक बल का उपयोग करके अपने हमलावर पर अपनी जीत को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर के बचाव में साइबराबाद पुलिस आयुक्त यही दलील रख रहे हैं। भारत भर में मुठभेड़ों के अधिकांश मामलों में, पुलिस यही दलील देती है।

दूसरी स्थिति

सीआरपीसी की धारा 46 के तहत पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति की मौत के कारणों को सही ठहरा सकते हैं। न्यायमूर्ति वेंकटचैलया ने लिखा, यह प्रावधान पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

विशेष मामले में अलग प्रावधान

उन्होंने कहा, किसी विशेष मामले में मुठभेड़ में मौत का कारण दो स्थितियों में से किसी एक के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उसे सिर्फ जांच से ही सही ठहराया जा सकता है अन्यथा नहीं।

बता दें कि 27-28 नवंबर की रात को हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया था। महिला पशु चिकित्सक का जला शव बेंगलुरु हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास के करीब मिला था। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया था।

वहीं, अब हैदराबाद दुष्कर्म के चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। यह एनकाउंटर नेशनल हाइवे-44 के पास गुरुवार देर रात किया गया। पुलिस आरोपियों को एनएच-44 पर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने चारों आरोपियों को ढेर कर दिया।


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