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Indian railway: ट्रेन में रोजाना करते हैं सफर तो जरूर जान लें ये नियम, नहीं देना पड़ेगा जुर्माना

रेलवे में सफर तो हम सभी करते हैं लेकिन इससे जुड़े बहुत से नियमों से हम अनजान है। जानें रेलवे से जुड़े नियमों के बारे में जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 01:37 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 01:49 PM (IST)
Indian railway: ट्रेन में रोजाना करते हैं सफर तो जरूर जान लें ये नियम, नहीं देना पड़ेगा जुर्माना
Indian railway: ट्रेन में रोजाना करते हैं सफर तो जरूर जान लें ये नियम, नहीं देना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। ट्रेन से सफर करते हैं थोड़ा अजीब सवाल है कभी ना कभी तो किया ही होगा नहीं किया तो कभी करना पड़ सकता है।  रेलव काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर यदि आप रिजर्वेशन वाले डिब्बे में यात्रा करते हैं तो जनाब थोड़ा सा सावधान हो जाइए। क्योकि, ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनकन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करना अपराध है। ऐसे ही कई नियम है जिनसे अगर आप अपडेट रहते हैं तो आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

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आपके खिलाफ हो सकती है कार्रवाई 

रेलवे एक्ट 1989 के तहत यदि कोई व्यक्ति अनकन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि रेलवे एक्ट की धारा 55 में ऐसा करने को अपराध माना गया है। वहीं धारा 137 के तहत आपको 6 महीने के लिए सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

 

किस तरह कर सकते है टिकट बुक 

आईआरसीटी की वेबसाइट से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। यहां आपको एक बात बताना चाहेंगी की यदि आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाता है। वहीं रेलवे काउंटर से टिकट लेने पर अपने आप कैंसल नहीं होता है इसके लिए आपको रेलवे काउंटर पर जाना होगा। 

रेलवे काउंटर से लिया टिकट पर नहीं हुआ कंफर्म तो क्या करें

यदि आप रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट बुक करते हैं तो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो चिंता ना करें आप जनरल बोगी में भी यात्रा कर सकते हैं। रेलने ये आईआरसीटीसी जिसके नाम से भी टिकट जारी करता है बस वहीं उस टिकट पर यात्रा कर सकता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति इसपर यात्रा नहीं कर सकता है। 

जानें रेलवे से जुड़े और भी कई नियम

ट्रेन में महिलाओं के लिए जो डिब्बा रिजर्व रहता है उसमें पुरुषों को घुसने की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में यदि कोई पुरुष उस डिब्बे में घुस जाता है तो उसपर जुर्माना लग सकता है।

 

ऐसा करने पर तीन महीने की हो सकती है जेल

कई बार लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते हैं ,लेकिन ऐसा करना अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत आपको तीन महीने की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

 

स्मोकिंग करने पर क्या प्रावधान

रेलवे एक्ट की धारा 167 के मुताबिक ट्रेन में स्मोकिंग करना जुर्म है। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जो व्यक्ति शराब पीकर ट्रेन में सफर करता है या गाली गलौज करता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही छह महीने की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है।

संक्रमण बीमारे से जूझ रहें है तो लेनी पड़ेगी रेलवे की इजाजत 

रेलवे एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रमण बीमारी से जूझ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेन में सफर करने से पहले रेलवे से इजाजत लेनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे ट्रेन से उतारा जा सकता है। 

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