Move to Jagran APP

हाई कोर्ट ने कहा, अनैतिक है 'किस ऑफ लव' प्रदर्शन

केरल हाईकोर्ट ने 'किस ऑफ लव' के आयोजन को अनैतिक करार दिया है। मोरल पुलिसिंग के नाम पर कोझीकोड़ के एक कैफे में हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही। जस्टिस कमाल पाशा की पीठ ने डाउन टाउन कैफे पर

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Wed, 17 Dec 2014 05:46 AM (IST)Updated: Wed, 17 Dec 2014 05:55 AM (IST)
हाई कोर्ट ने कहा, अनैतिक है 'किस ऑफ लव' प्रदर्शन

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने 'किस ऑफ लव' के आयोजन को अनैतिक करार दिया है। मोरल पुलिसिंग के नाम पर कोझीकोड़ के एक कैफे में हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही।

loksabha election banner

जस्टिस कमाल पाशा की पीठ ने डाउन टाउन कैफे पर हमले के आरोपी युवा मोर्चा के पांच कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, यह शर्मनाक है कि मोरल पुलिसिंग के नाम पर कुछ युवाओं ने किस ऑफ लव के नाम पर राज्यभर में अनैतिक गतिविधियों का नेतृत्व किया। कोर्ट ने नैतिकता के कथित ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी करते हुए उसे गुंडागर्दी करार दिया। किस ऑफ लव के नाम पर आयोजित प्रदर्शन को लेकर केरल की सियासत भी गरमा गई थी। यह प्रदर्शन सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं रहा था। कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों में भी इसका आयोजन किया गया था।

आरएसएस मुख्यालय के बाहर 'किस ऑफ लव'

पुलिस ने 'किस ऑफ लव' को कहा ना


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.