हाई कोर्ट ने कहा, अनैतिक है 'किस ऑफ लव' प्रदर्शन
केरल हाईकोर्ट ने 'किस ऑफ लव' के आयोजन को अनैतिक करार दिया है। मोरल पुलिसिंग के नाम पर कोझीकोड़ के एक कैफे में हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही। जस्टिस कमाल पाशा की पीठ ने डाउन टाउन कैफे पर
कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने 'किस ऑफ लव' के आयोजन को अनैतिक करार दिया है। मोरल पुलिसिंग के नाम पर कोझीकोड़ के एक कैफे में हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही।
जस्टिस कमाल पाशा की पीठ ने डाउन टाउन कैफे पर हमले के आरोपी युवा मोर्चा के पांच कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, यह शर्मनाक है कि मोरल पुलिसिंग के नाम पर कुछ युवाओं ने किस ऑफ लव के नाम पर राज्यभर में अनैतिक गतिविधियों का नेतृत्व किया। कोर्ट ने नैतिकता के कथित ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी करते हुए उसे गुंडागर्दी करार दिया। किस ऑफ लव के नाम पर आयोजित प्रदर्शन को लेकर केरल की सियासत भी गरमा गई थी। यह प्रदर्शन सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं रहा था। कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों में भी इसका आयोजन किया गया था।