Move to Jagran APP

केरल हाईकोर्ट ने इटली की याचिका की खारिज

केरल हाईकोर्ट ने इटली सरकार की उसके एक जहाज के दो रक्षको के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और मुकदमे के खर्च के रूप मे उससे एक लाख रुपये चुकाने को कहा। इटली के एक जहाज पर सवार दोनो रक्षको द्वारा इस साल फरवरी मे चलाई गई गोलियो से दो भारतीय मछुआरो की मौत हो गई थी।

By Edited By: Published: Tue, 29 May 2012 05:39 PM (IST)Updated: Tue, 29 May 2012 07:32 PM (IST)
केरल हाईकोर्ट ने इटली की याचिका की खारिज

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने इटली सरकार की उसके एक जहाज के दो रक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और मुकदमे के खर्च के रूप में उससे एक लाख रुपये चुकाने को कहा। इटली के एक जहाज पर सवार दोनों रक्षकों द्वारा इस साल फरवरी में चलाई गई गोलियों से दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी।

loksabha election banner

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पी एस गोपीनाथन ने कहा कि केरल पुलिस को मामले को दर्ज करने का अधिकार है, क्योंकि मामला भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के तहत आने वाली जल सीमा में हुआ। इस कारण मामले में भारतीय दंड कानून लागू होते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि रक्षक संप्रभुता का दावा नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि 'एनरिका लेक्सी' इतालवी सरकार के स्वामित्व वाला पोत नहीं बल्कि एक निजी जहाज है। उन्होंने इतालवी दूतावास को निर्देश दिया कि वह मुकदमे के खर्च का दो हफ्ते के भीतर भुगतान करे।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.