केरल हाईकोर्ट ने इटली की याचिका की खारिज
केरल हाईकोर्ट ने इटली सरकार की उसके एक जहाज के दो रक्षको के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और मुकदमे के खर्च के रूप मे उससे एक लाख रुपये चुकाने को कहा। इटली के एक जहाज पर सवार दोनो रक्षको द्वारा इस साल फरवरी मे चलाई गई गोलियो से दो भारतीय मछुआरो की मौत हो गई थी।
कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने इटली सरकार की उसके एक जहाज के दो रक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और मुकदमे के खर्च के रूप में उससे एक लाख रुपये चुकाने को कहा। इटली के एक जहाज पर सवार दोनों रक्षकों द्वारा इस साल फरवरी में चलाई गई गोलियों से दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी।
याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पी एस गोपीनाथन ने कहा कि केरल पुलिस को मामले को दर्ज करने का अधिकार है, क्योंकि मामला भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के तहत आने वाली जल सीमा में हुआ। इस कारण मामले में भारतीय दंड कानून लागू होते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि रक्षक संप्रभुता का दावा नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि 'एनरिका लेक्सी' इतालवी सरकार के स्वामित्व वाला पोत नहीं बल्कि एक निजी जहाज है। उन्होंने इतालवी दूतावास को निर्देश दिया कि वह मुकदमे के खर्च का दो हफ्ते के भीतर भुगतान करे।
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