केरलम: यहूदी प्रार्थना स्थल के पास आगजनी केस में बड़ा एक्शन, आरोपी पर लगा UAPA
केरल के एर्नाकुलम मार्केट में एक सिनेगाग के पास आगजनी के मामले में गिरफ्तार एबिन पाल पर एसआईटी ने आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए लगाया है।

एर्नाकुलम सिनेगाग आगजनी मामले में आरोपी पर यूएपीए लगा

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरलम के एर्नाकुलम मार्केट में एक सिनेगाग (यहूदी प्रार्थना स्थल) के पास कथित तौर पर आग लगाने के मामले में गिरफ्तार शख्स के खिलाफ एसआईटी ने आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) लगाया है। इस मामले की जांच अब एनआईए अपने हाथ में ले सकती है।
पुलिस ने पुथेनक्रुज के रहने वाले एबिन पाल को गिरफ्तार किया था। उस पर एर्नाकुलम मार्केट में, कडावुभागम सिनेगाग के सामने स्थित ब्लासम नर्सरी में आग लगाने का आरोप है। यह घटना 12 अक्टूबर की तड़के हुई थी।
एसआईटी ने गुरुवार को यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई है। एसआईटी ने इस संबंध में संबंधित कोर्ट में एक रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर एस. कालीराज महेश कुमार ने कहा कि यूएपीए इसलिए लगाया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं को इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश का शक है।
सबूतों से संकेत मिलता है कि संवेदनशील जगहों को निशाना बनाने में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "जांच में सामने आए सबूतों से पता चलता है कि आरोपित अकेला नहीं था, बल्कि कई लोग उसे खास जगहों को निशाना बनाने और कुछ गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश दे रहे थे।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
