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    केरल में गर्भवती की हत्या में महिला को फांसी की सजा, ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:57 AM (IST)

    केरल की एक अदालत ने गर्भवती महिला की हत्या की दोषी महिला को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जज सुहैब एम. ने काइनाकरी निवासी रेजानी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। रेजानी को अलाप्पुझा की अनिता ससीधरन की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है।

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    केरल में गर्भवती की हत्या में महिला को फांसी की सजा (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, अलाप्पुझा। केरल की एक अदालत ने गर्भवती महिला की हत्या की दोषी महिला को शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जज सुहैब एम. ने काइनाकरी निवासी रेजानी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। रेजानी को अलाप्पुझा की अनिता ससीधरन की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है।

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    काइनाकरी इलाके में नौ जुलाई 2021 को अनिता की हत्या की गई थी। उस समय वह गर्भवती थी। इससे पहले अदालत ने प्रबीश मुथुकादमुरी, नीलांबुर को 24 नवंबर को मौत की सजा सुनाई थी। उस दिन रेजानी को सजा नहीं सुनाई जा सकी थी, क्योंकि वह मादक पदार्थों के एक अन्य मामले में ओडिशा की जेल में बंद थी।

    रेजानी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद रेजानी को फांसी की सजा दी। अदालत ने रेजानी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    उसे धारा 120 बी (अपराधिक साजिश) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उसे धारा 201 (साक्ष्य को नष्ट करना) के तहत पांच साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

    फांसी की सजा के आदेश की पुष्टि केरल हाई कोर्ट द्वारा की जानी है। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि जुर्माना वसूला जाता है, तो यह मृतक के पिता और बच्चों को दिया जाए।