Kochi Maradu flats demolition case: SC का आदेश फ्लैट मालिकों को किया जाए 25 लाख का भुगतान
केरल के मरादू में अवैध फ्लैट्स में तोड़फोड़ के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैचट मालिकों को 25-25 लाख का भुगतान करना का आदेश दिया है।
नई दिल्ली,एएनआइ। केरल के मरादू में अवैध फ्लैट्स में तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए हर फ्लैट मालिक को 4 सप्ताह के अंदर 25-25 लाख का भुगतान करने के लिए कहा है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने केरल सरकार के रवैये से नाराज होकर कहा कि अदलत का मकसद इमारत खाली करवाना नहीं है बल्कि अवैध निर्माण को रोकना था।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें उसने इमारत खाली कराने पर तो राजीनामा था, लेकिन चार अपार्टमेंट वाली इमारत को गिराने का प्रस्ताव दिया गया था। राज्य सरकार के रवैये नराज होकर जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि हमारा मकसद इमारत खाली करना नहीं बल्कि अवैध निर्माण पर रोक लगाना था।
बेहद सख्ती के साथ जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार अगर अपने स्तर पर इसमें कोई काम नहीं कर सकती तो हम किसी और से इसे करवाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमच पर गैरकानून निर्माण को जारी नहीं रखा जाएगा।