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सीएमआरएल रिश्वत मामले में पिनराई विजयन को बड़ी राहत, केरलम हाई कोर्ट ने प्राथमिकी और विजिलेंस जांच पर लगाई रोक

Published: Mon, 26 Oct 2026 11:54 PM (IST)

केरलम हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिजनों के खिलाफ सीएमआरएल रिश्वत मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

पिनराई विजयन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

पिनराई विजयन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

HighLights

  1. केरलम हाई कोर्ट ने विजयन के खिलाफ FIR पर रोक लगाई।

  2. सीएमआरएल रिश्वत मामले में एकल पीठ के आदेश पर स्टे।

  3. विजयन ने फैसले का स्वागत किया, भाजपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट ने कथित सीएमआरएल (कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड) रिश्वत मामले में एकल पीठ के प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

जस्टिस के नटराजन और जस्टिस जानसन जान की पीठ ने एकल न्यायाशीध के आदेश के खिलाफ विजयन और अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और मामले में विस्तृत जांच पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी।

विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद पीए मोहम्मद रियास ने एकल न्यायाशीध के नौ अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी। एकल न्यायाधीश ने सीएमआरएल रिश्वत मामले में ईडी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर वीएसीबी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

विजयन ने किया स्वागत

विजयन ने हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जबकि भाजपा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शान जार्ज ने कहा कि इस तरह के फैसले के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)