नन दुष्कर्म केस: बिशप फ्रैंको मुलक्कल को मिली सशर्त जमानत, केरल में घुसने पर रोक
नन दुष्कर्म मामले में केरल हाई कोर्ट ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को सशर्त जमानत दे दी है।
कोट्टयम (एएनआइ)। नन दुष्कर्म मामले में केरल हाईकोर्ट ने जालंधर के पूर्व बिशप और आरोपी फ्रैंको मुलक्कल जमानत दे दी है। हालांकि जमानत पर कई शर्ते भी लागू की गई हैं। जमानत देने के दौरान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी फ्रैंको मुलक्कल के केरल राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने फ्रैंको की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आरोपी बिशप ने एक बार फिर जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का सहारा लिया था। उन्होंने अपनी नई याचिका में कहा था कि पुरानी याचिका के वक्त अभियोजन ने जो आपत्तियां की थी, वह अब नहीं हैं।
केरल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में मुलक्कल को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले तीन दिन तक उनसे पूछताछ की गई थी। इस दौरान उनके बयानों में विरोधाभास और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिशप ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वहीं आरोपित बिशप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि उन्हें नन के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं और इन पर कार्रवाई की वजह से उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है।
जानिए क्या है मामला
गौरतलब है कि पीड़िता नन ने बिशप फ्रैंको पर दुष्कर्म के आरोप लगाया थे। नन के मुताबिक मुलक्कल ने बीते दो सालों में उसके साथ 13 बार दुष्कर्म किया था। नन का यह भी दावा है कि उसने इस मामले में पहले चर्च के ही अधिकारियों से शिकायत की थी लेकिन उन्होंने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कि और इसके बाद उसने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।