आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका, केरल HC ने आदेश जारी करने से किया इनकार
केरल हाई कोर्ट ने आरोग्य सेतु ऐप के अनिवार्य उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है।
कोच्चि (केरल), एएनआइ। केरल उच्च न्यायालय ने कोरोना संकट के बीच काम पर लौटने वाले सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति एमआर अनीथा की पीठ ने कहा कि असाधारण परिस्थितियां अतिरिक्त-साधारण उपायों को जन्म देती हैं। हम अभी एक असाधारण परिस्थितियों में हैऔर जल्द ही वापस सामान्य परिस्थितियों में आ जाएंगे। कोर्ट ने मामले की सुनावई को 18 मई तक के लिए टाल दिया है।
अदालत ने आवेदन की गोपनीयता सुरक्षा उपायों पर केंद्र सरकार से एक बयान भी मांगा की और केंद्र से पूछा कि क्या यह गारंटी दे सकता है कि उपयोगकर्ताओं की जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इसपर केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि वे रिकॉर्ड पर एक बयान देंगे।
वकील ने कहा कि एक गोपनीयता प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप को अभी कोरोना वायरस से लड़ने वाले दुनिया के सबसे अच्छे ऐप के रूप में मान्यता दी गई है। लगभग 130 कोविड-19 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। हर दिन लाखों लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं।
बता दें कि त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जॉन डैनियल द्वारा अधिवक्ताओं श्रीराम परक्कत, केएस श्रीपति और अनुपमा सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर यह याचिका दायर की गई थी। जिसमें कोर्ट से मांग की गई थी कि केंद्र सरकार के निर्देश को असंवैधानिक करार दिया जाए और अधिकारियों को इसे लागू से रोकने का निर्देश दिया जाए। दलील में कहा गया है कि आरोग्य सेतु व्यक्ति से संबंधित सूचना के उपयोग के बारे में निर्णय लेने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार छीन लेता है।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और प्राइवेट सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय ने लोकल अथॉरिटी से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोग आरोग्य सेतु एप को अपने फोन में डाउनलोड करेंगे।