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केरलम में नाबालिग ने मर्सिडीज से मारी थी स्कूटर सवार को टक्कर, HC ने दिया जज पिता पर FIR दर्ज करने का आदेश

Published: Mon, 26 Oct 2026 12:05 PM (IST)

केरल हाई कोर्ट ने एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी है, जिनके ...और पढ़ें

जज के नाबालिग बेटे की मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर (स्क्रीनग्रैब- सोशल मीडिया)

जज के नाबालिग बेटे की मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर (स्क्रीनग्रैब- सोशल मीडिया)

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस को एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है, जिनके नाबालिग बेटे ने अपनी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार से 55 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस द्वारा जज के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगे जाने के बाद, हाई कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर एफआईआर दर्ज करने आदेश दिया है।

कब की है घटना?

दरअसल, यह भीषण सड़क हादसा रविवार तड़के चेरानल्लूर के पास उस समय हुआ जब पीड़ित जयबालकृष्णन अपनी खाने की दुकान बंद कर स्कूटर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जज के नाबालिग बेटे ने मर्सिडीज कार से टक्कर मार दी।

पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के सामने पेश किया गया, जिसने उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन पीड़ित जयाबालकृष्णन के परिवार वालों द्वारा चेरानल्लूर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध-प्रदर्शन किए जाने के बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया।

पिता के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी बेटी

पीड़ित की बेटी ने सोमवार सुबह पत्रकारों को बताया कि वह अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी और जज या उनके नाबालिग बेटे को जयाबालकृष्णन की मौत की जिम्मेदारी से बचने नहीं देगी।

उसने यह भी कहा कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने नाबालिग लड़के के साथ नरमी बरती क्योंकि वह एक जज का बेटा है।

उसने आगे कहा कि नाबालिगों से जुड़ी ऐसी घटनाओं को सामान्य माना जा रहा है और उन्हें गंभीर अपराध करने के बावजूद कानून की पकड़ से बचने दिया जा रहा है, क्योंकि वे नाबालिग हैं। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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