Move to Jagran APP

केरल सरकार ने हाई कोर्ट को राज्य के जेलों में बंद कैदियों को लगे टीके की जानकारी दी

केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि केरल की जेलों में बंध अधिकांश कैदियों को टीके की पहली खुराक दे दी गई है। टीकाकरण अभियान के तहत जेल में बंद सभी उम्र के कैदियों को टीके लगाए गआ है।

By Avinash RaiEdited By: Published: Thu, 22 Jul 2021 05:03 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jul 2021 05:03 PM (IST)
केरल सरकार ने हाई कोर्ट को राज्य के जेलों में बंद कैदियों को लगे टीके की जानकारी दी
केरल सरकार ने हाई कोर्ट को राज्य के जेलों में बंद कैदियों को लगे टीके की जानकारी दी

कोच्चि, पीटीआइ। केरल सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान में सभी को टीके लगा रही है। आज केरल सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को बताया कि केरल की जेलों में बंद अधिकांश कैदियों को टीके की पहली खुराक दे दी गई है। टीकाकरण अभियान के तहत जेल में बंद सभी उम्र के कैदियों को टीके लगाए गए हैं।

prime article banner

राज्य की जेलों में कैदियों के टीकाकरण की स्थिति के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसपर आज मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की पीठ ने सुनवाई की। जहां राज्य सरकार अपनी सफाई पेश करते हुए कैदियों के लिए टीकाकरण अभियान में उठाए गए कदम के बारे में बताया।

सरकार ने पीठ को बताया कि केरल की जेलों में केवल 4,808 कैदी हैं और उनमें से अधिकांश को टीकाकरण की पहली खुराक दी गई है। सरकार ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि सभी उम्र के कैदियों को टीके लगाने के लिए विशेष पहल की गई है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के संबंध में सभी दस्तावेजों के साथ एक बयान या एक हलफनामा दाखिल करें।

तिहाड़ जेल में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत लगभग 50 फीसदी कैदियों को टीके लगाए जा चुके हैं। जेल में कुछ दिन पहले एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उस बैरक और वॉर्ड के सभी कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। कोरोना को देखते हुए जेलों से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

आपको बता दें कि कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पिछले साल कोरोना की पहली लहर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई पावर कमेटी ने कुल 68 हज़ार कैदियों को रिहा करने के लिए कहा था। कोर्ट में 3 अगस्त को राज्यों से कैदियों की रिहाई के आधार और मानक पर सुनवाई होनी है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.