केरल के 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति ने किया हाई कोर्ट का रुख,राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस को रद करने की मांग की
Keral के राज्यपाल आरिफ खान का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। अब उन्होंने राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। वीसी ने अब केरल हाई कोर्ट का रुख कर नोटिस को रद करने की मांग की है।
तमिलनाडु, आनलाइन डेस्क। Arif Muhammad Khan: केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान और विश्वविद्यालयों के कुलपति के बीच का मामला अब तक गरमाया हुआ है। बता दें कि आरिफ मुहम्मद खान ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसके खिलाफ अब 7 कुलपतियों ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से नोटिस को रद करने की मांग की है और तर्क दिया है कि यह अवैध है। बता दें कि जस्टिस देवन रामचंद्रन की सिंगल बेंच आज इस पर विचार करेगी।
क्या है पूरा मामला?
केरल राजभवन पीआरओ के अनुसार, राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने 24 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे तक 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति को इस्तीफा सौंपने का आदेश दिया था। राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय यूजीसी के नियमों की अनदेखी हुई है।
राज्यपाल के इस आदेश से राज्य की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट भी हैरान हो गई। एलडीएफ का मानना है कि राज्यपाल केरल में आरएसएस की विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। बता दें कि कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपती ने इस्तीफा देने से साफ इंकार कर दिया है। बाद में केरल हाई कोर्ट ने भी विश्वविद्यालयों के कुलपति को राहत दे दी थी।
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आरिफ खान ने इन विश्वविद्यालयों के कुलपति से मांगा इस्तीफा
आरिफ मोहम्मद खान ने जिन विश्वविद्यालयों के कुलपति से इस्तीफा मांगा है उनमें केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हैं।
आरिफ खान के फैसले पर भड़के सीएम पिनरई विजयन
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आरिफ खान के फैसले को बेतुका बताया। उन्होंने 24 अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि आरिफ खान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं। वह राज्य में विश्वविद्यालयों के कामकाज को बाधित करने का प्रयास कर रहे है।
सीएम ने आरिफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों क अतिक्रमण है। सीएम ने कहा कि राज्यपाल का पद संविधान की गरिमा को बनाए रखना है न कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से कुलपति को हटाने का राज्यपाल के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है और न ही ऐसा कोई यूनिवर्सिटी एक्ट है।
आरिफ खान का बयान
हाल ही में एक कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ खान ने केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के मुदे पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कुलपति की नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कुलपति की नियुक्ति ही कुलाधिपति की जिम्मेदारी है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है"।